(ब्यूरो रिपोर्ट पूनम)
हरियाणा सरकार अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को बिजली क्नेक्शन की बड़ी सौगात देने जा रही है। बड़ी बात तो ये है कि बिजली मीटर के लिए उन्हें संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा।
इसके लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने नियमों में बदलाव किया है और अनियमित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए नागरिकों को सिर्फ आवेदन करना होगा। कोई अन्य दस्तावेज भी उनसे नहीं मांगा जाएगा।
आपको ये बता दें कि प्रदेश में तकरीब 3 हजार अनियमित कॉलोनियां हैं, इनमें रहने वाले लाखों परिवारों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। ये भी बता दें कि बिजली कनेक्शन लेने के लिए बिजली निगम को एक शपथ पत्र देना होगा कि वे बिजली बिल को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं कर पाएंगे। शपथ पत्र में ये भी स्पष्ट लिखा होगा कि जो भी उपभोक्ता बिजली कनेक्शन ले रहा है वो अस्थायी है और उस पर उसका मालिकाना हक नहीं होगा।
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