पंचकूला , 22 अगस्त (विजेश शर्मा ) : पंचकूला जिला न्यायालय में आज एनडीपीएस एक्ट मामले में आरोपी को 11 साल की सजा व 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया । बता दें कि आरोपी का नाम महेश कुमार बताया जा रहा है। जोकि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम को गुप्त सूचना मिली थी गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम ने अमरावती के पास नाका लगाकर आरोपी को गिरफ्तार किया जो कि आरोपी ढालुवाल गांव की तरफ से अमरावती की तरफ आ रहा था जो अपने हाथ में एक कट्टा (थैला ) भी लिए हुए था। इसके बाद मुखबिर ने इशारा करते हुए बताया कि यही व्यक्ति है जो की गांजा सप्लाई का काम करता है इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को उसकी तलाशी लेने बारे कहा । इसके बाद आरोपी तलाशी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद आरोपी ने कहा कि वह किसी गजेटेड ऑफिसर के सामने अपनी तलाशी करवाना चाहेगा। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम की सूचना पर मौके पर गैजेटेड आफिसर एसीपी नूपुर बिश्नोई मौके पर पहुंची और उन्होंने उक्त आरोपी की तलाशी ली। इसके बाद उक्त आरोपी की तलाशी ली गई और आरोपी से 20 किलो 700 ग्राम के करीब गांजा बरामद किया गया जो की कट्टे में मौजूद था। आरोपी को आज सुनील कुमार एडिशनल सेशन जज पंचकूला की कोर्ट से आज 11 साल का कठोर कारावास वह 1 लाख 10000 जुर्माना लगाया गया यदि आरोपी जुर्माना भरने में असमर्थ रहता है तो उसकी 1 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। इस बारे जानकारी देते हुए जिला अटार्नी अधिकारी पंकज गर्ग ने कि नशे की तस्करी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।